आईपीसी की धारा 144 | घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मलित होना | IPC Section- 144 in hindi | Joining unlawful assembly armed with deadly weapon.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आईपीसी की रोचक धारा के बारे में बताएंगे। जो कोई किसी घातक आयुध के साथ विधिविरुद्ध जमाव में सम्मलित होता है या सदस्य होगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 अप्लाई होती है, जिसके अंतर्गत ही अपराधी को कारावास और जुर्माने अथवा दोनो से दंडित किया जाएगा। आइए जानते है, क्या कहती है ? धारा 144 साथ ही सम्पूर्ण जानकारी आपको इस लेख के माध्यम से देंगे।

धारा 144 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में आज हम बात करेंगे धारा 144 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। जब कोई व्यक्ति का समूह घातक हथियार के साथ किसी विधिविरुद्ध जमाव में शामिल होता है अथवा उसका सदस्य बनेगा, जबकि उसे ज्ञात है कि इससे किसी की मृत्यु भी हो सकती है, फिर भी घातक हथियार के साथ शामिल होगा तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत अपराधी होगा। इस लेख के माध्यम से हम आपको दंड, जमानत कैसे मिलेगी और इत्यादि की जानकारी आप को देगें। ।

आईपीसी की धारा 144 के अनुसार-

घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना-

जो कोई किसी घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य है, सज्जित होते हुए किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

Joining unlawful assembly armed with deadly weapon-
Whoever, being armed with any deadly weapon, or with anything which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, is a member of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

लागू अपराध

किसी घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना।
सजा- दो वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनो।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौते योग्य नही है।

सजा (Punishment) का प्रावधान

जब कोई व्यक्ति किसी घातक हथियार साथ लेकर किसी गैर कानूनी सभा में भाग लेता है या उपस्थित होता है, जबकि उसे ज्ञात है, कि इससे किसी की जान भी जा सकती है, फिर भी घातक हथियार लेकर शामिल होता है तो वह व्यक्ति दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माने से, या दोनों दंडनीय होगा।

जमानत (Bail) का प्रावधान

जब कोई व्यक्ति ऐसे किसी गैर कानूनी सभा में घातक हथियार सहित शामिल होता है, जबकि उसे ज्ञात है कि ऐसे में कुछ भी हो सकता है फिर भी शामिल होता है तो इस तरह के मामले में पुलिस द्वारा धारा 144 के अंतर्गत FIR दर्ज करके अपराधी व्यक्ति को अरेस्ट करती हैं और मामले की पूर्ण जांच करके न्यायालय को चार्जशीट पेश करती है, इसलिए अच्छे वकील से सलाह लेकर जमानत करानी पड़ेगी और साथ ही यह अपराध एक जमानतीय, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। यह अपराध जमानतीय होने के कारण जमानत आसानी से मिल जाएगी।

अपराधसजाअपराध श्रेणीजमानतविचारणीय
किसी घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना।दो वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनो।संज्ञेयजमानतीयसेशन न्यायालय द्वारा

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 144 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी , फिर भी अगर आप के पास कोई सवाल हो,तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है ।

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