भारतीय न्याय संहिता की धारा 202 हिन्दी मे (BNS Act Section-202 in Hindi) –
अध्याय XII
202. जो कोई लोक सेवक के रूप में कोई विशिष्ट पद धारण करने का दंभ करेगा, यह जानते हुए कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसे पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का मिथ्या प्रतिरूपण करेगा और ऐसे ग्रहण किए हुए रूप में ऐसे पद के रंग में कोई कार्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डित किया जाएगा।
लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के संबंध में।
202. लोक सेवक का रूप धारण करना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 202 in English (BNS Act Section-202 in English) –
Chapter XII
202. Whoever pretends to hold any particular office as a public servant, knowing that he does not hold such office or falsely personates any other person holding such office, and in such assumed character does or attempts to do any act under colour of such office, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years and with fine.
Of Offences By Or Relating To Public Servants.
202. Personating a public servant.