भारतीय न्याय संहिता की धारा 231 हिन्दी मे (BNS Act Section-231 in Hindi) –
अध्याय XIV
231. जो कोई किसी ऐसे साक्ष्य को, जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या या गढ़ा हुआ है, भ्रष्टतापूर्वक सच्चे या वास्तविक साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, उसे उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो।
झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध
231. ऐसे साक्ष्य का उपयोग करना जो झूठे माने जाते हों।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 231 in English (BNS Act Section-231 in English) –
Chapter XIV
231. Whoever corruptly uses or attempts to use as true or genuine evidence any evidence which he knows to be false or fabricated, shall be punished in the same manner as if he gave or fabricated false evidence.
Of False Evidence and Offences Against Public Justice.
231. Using evidence known to be false.