भारतीय न्याय संहिता की धारा 27| Bharatiya Nyaya Sanhita Section 27

भारतीय न्याय संहिता की धारा 27 हिन्दी मे (BNS Act Section-27 in Hindi) –

अध्याय III
सामान्य अपवाद
भारतीय न्याय संहिता की धारा 27. अभिभावक द्वारा या उसकी सहमति से, बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य।

बारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के लाभ के लिए, संरक्षक या उस व्यक्ति का वैध प्रभार रखने वाले अन्य व्यक्ति की व्यक्त या निहित सहमति से सद्भावपूर्वक किया गया कोई भी कार्य, उस व्यक्ति को होने वाली किसी हानि के कारण अपराध नहीं है, या करने वाले द्वारा उस व्यक्ति को होने वाली हानि के बारे में जाना जाता है या होने की संभावना है:
बशर्ते कि यह अपवाद निम्नलिखित तक विस्तारित नहीं होगा-
(क) जानबूझ कर मृत्यु कारित करना या मृत्यु कारित करने का प्रयास करना;
(ख) मृत्यु या गंभीर चोट को रोकने या किसी गंभीर बीमारी या अशक्तता को ठीक करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऐसा कुछ करना जिसके बारे में उसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि इससे मृत्यु कारित होने की संभावना है;
(ग) स्वैच्छिक रूप से गंभीर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करना, जब तक कि यह मृत्यु या गंभीर चोट को रोकने या किसी गंभीर बीमारी या अशक्तता को ठीक करने के उद्देश्य से न हो;
(घ) किसी अपराध का दुष्प्रेरण, जिसके करने तक यह अपराध विस्तारित नहीं होगा। उदाहरण- क, सद्भावपूर्वक, अपने बच्चे के लाभ के लिए, उसकी सहमति के बिना, अपने बच्चे को शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी के लिए कटवाता है, यह जानते हुए कि यह सम्भव है कि ऑपरेशन से बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, परन्तु बच्चे की मृत्यु कारित करने का उसका कोई इरादा नहीं है। क अपवाद के अन्तर्गत आता है, क्योंकि उसका उद्देश्य बच्चे को ठीक करना था।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 27 in English (BNS Act Section-27 in English) –

Chapter III
General Exceptions
27. Act done in good faith for benefit of child or person of unsound mind, by, or by consent of guardian.

Nothing which is done in good faith for the benefit of a person under twelve years of age, or person of unsound mind, by, or by consent, either express or implied, of the guardian or other person having lawful charge of that person, is an offence by reason of any harm which it may cause, or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person:
Provided that this exception shall not extend to—
(a) the intentional causing of death, or to the attempting to cause death;
(b) the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death, for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt, or the curing of any grievous disease or infirmity;
(c) the voluntary causing of grievous hurt, or to the attempting to cause grievous hurt, unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt, or the curing of any grievous disease or infirmity;
(d) the abetment of any offence, to the committing of which offence it would not extend.
Illustration- A, in good faith, for his child’s benefit without his child’s consent, has his child cut for the stone by a surgeon knowing it to be likely that the operation will cause the child’s death, but not intending to cause the child’s death. A is within the exception, in as much as his object was the cure of the child.