कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-20 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 20 के अनुसार किसी कंपनी या उसके अधिकारी पर किसी दस्तावेज की तामील, कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर कंपनी या अधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट या कुरियर सेवा द्वारा भेजकर या उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर उसे डालकर या ऐसे इलैक्ट्रानिक साधनों या अन्य पद्धति से, जो विहित की जाए, की जा सकेगी, जिसे Companies Act Section-20 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 20 (Companies Act Section-20) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 20 Companies Act Section-20 के अनुसार किसी कंपनी या उसके अधिकारी पर किसी दस्तावेज की तामील, कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर कंपनी या अधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट या कुरियर सेवा द्वारा भेजकर या उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर उसे डालकर या ऐसे इलैक्ट्रानिक साधनों या अन्य पद्धति से, जो विहित की जाए, की जा सकेगी।
कंपनी अधिनियम की धारा 20 (Companies Act Section-20 in Hindi)
दस्तावेजों की तामील–
(1) किसी कंपनी या उसके अधिकारी पर किसी दस्तावेज की तामील, कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर कंपनी या अधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट या कुरियर सेवा द्वारा भेजकर या उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर उसे डालकर या ऐसे इलैक्ट्रानिक साधनों या अन्य पद्धति से, जो विहित की जाए, की जा सकेगी:
परंतु जहां प्रतिभूतियां, किसी निक्षेपकर्ता के पास धारित हैं, वहां हिताधिकारी स्वामित्व के अभिलेखों की तामील ऐसे निक्षेपकर्ता द्वारा कंपनी पर इलैक्ट्रानिक साधनों या अन्य पद्धति द्वारा की जा सकेगी।
(2) इलैक्ट्रानिक पद्धति से रजिस्ट्रार के पास दस्तावेज फाइल करने के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रार या किसी सदस्य पर किसी दस्तावेज की तामील उसे डाक द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट या कुरियर सेवाओं द्वारा भेजकर या उसके कार्यालय या पते पर परिदान करके या ऐसी इलैक्ट्रानिक या अन्य पद्धति द्वारा की जा सकेगी, जो विहित की जाए:
परंतु कोई सदस्य, ऐसी विशिष्ट पद्धति के माध्यम से किसी दस्तावेज के परिदान के लिए अनुरोध कर सकेगा, जिसके लिए वह ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो कंपनी द्वारा अपने वार्षिक साधारण अधिवेशन में अवधारित की जाए।
स्पष्टीकरण -इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “कुरियर” पद से ऐसा कोई व्यक्ति या अभिकरण अभिप्रेत है, जो दस्तावेज का परिदान करता है और उसके परिदान का सबूत उपलब्ध कराता है।
Companies Act Section-20 (Company Act Section-20 in English)
Service of documents–
(1) A document may be served on a company or an officer thereof by sending it to the company or the officer at the registered office of the company by registered post or by speed post or by courier service or by leaving it at its registered office or by means of such electronic or other mode as may be prescribed:
Provided that where securities are held with a depository, the records of the beneficial ownership may be served by such depository on the company by means of electronic or other mode.
(2) Save as provided in this Act or the rules made thereunder for filing of documents with the Registrar in electronic mode, a document may be served on Registrar or any member by sending it to him by post or by registered post or by speed post or by courier or by delivering at his office or address, or by such electronic or other mode as may be prescribed:
Provided that a member may request for delivery of any document through a particular mode, for which he shall pay such fees as may be determined by the company in its annual general meeting.
Explanation.—For the purposes of this section, the term courier‘‘ means a person or agency which delivers the document and provides proof of its delivery.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 20 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।