कंपनी अधिनियम की धारा 21| Companies Act Section 21

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-21 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 21 के अनुसार किसी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से की गई संविदाएं, कंपनी के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या ऐसे किसी अधिकारी द्वारा जिसे इस निमित्त बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो, हस्ताक्षरित की जा सकेंगी, जिसे Companies Act Section-21 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 21 (Companies Act Section-21) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 21 Companies Act Section-21 के अनुसार किसी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से की गई संविदाएं, कंपनी के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या ऐसे किसी अधिकारी द्वारा जिसे इस निमित्त बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो, हस्ताक्षरित की जा सकेंगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 21 (Companies Act Section-21 in Hindi)

दस्तावेजी कार्यवाहियों और संविदाओं का अधिप्रमाणन

 इस अधिनियम में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय,

(क) कोई दस्तावेज या कार्यवाही, जिसका किसी कंपनी द्वारा अधिप्रमाणन अपेक्षित है; या

(ख) किसी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से की गई संविदाएं, कंपनी के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या ऐसे किसी अधिकारी द्वारा जिसे इस निमित्त बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो, हस्ताक्षरित की जा सकेंगी।

Companies Act Section-21 (Company Act Section-21 in English)

Authentication of documents, proceedings, and contracts

Save as otherwise provided in this  Act,— 

(a) a document or proceeding requiring authentication by a company; or 

(b) contracts made by or on behalf of a company,  may be signed by any key managerial personnel or an officer of the company duly authorised by the  Board in this behalf.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 21 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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