कंपनी अधिनियम की धारा 41| Companies Act Section 41

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-41 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार कोई कंपनी, अपने साधारण अधिवेशन में विशेष संकल्प पारित करने के पश्चात्, किसी बाहरी देश में निक्षेपागार रसीदें, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, जारी कर सकेगी, जिसे Companies Act Section-41 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 41 (Companies Act Section-41) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 41 Companies Act Section-41 के अनुसार कोई कंपनी, अपने साधारण अधिवेशन में विशेष संकल्प पारित करने के पश्चात्, किसी बाहरी देश में निक्षेपागार रसीदें, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, जारी कर सकेगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 41 (Companies Act Section-41 in Hindi)

वैश्विक निक्षेपागार रसीद

कोई कंपनी, अपने साधारण अधिवेशन में विशेष संकल्प पारित करने के पश्चात्, किसी बाहरी देश में निक्षेपागार रसीदें, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, जारी कर सकेगी।

Companies Act Section-41 (Company Act Section-41 in English)

Global depository receipt

A company may, after passing a special resolution in its general meeting, issue depository receipts in any foreign country in such manner, and subject to such conditions, as may be prescribed.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 41 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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