fbpx

सीआरपीसी की धारा 139 | स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति | CrPC Section- 139 in hindi| Power of Magistrate to direct local investigation and examination of an expert.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 139 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 139 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 139 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 139 के अन्तर्गत जब मजिस्ट्रेट, धारा 137 या धारा 138 के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश दे सकता है; अथवा किसी विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है।

सीआरपीसी की धारा 139 के अनुसार

स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति—

मजिस्ट्रेट, धारा 137 या धारा 138 के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए –
(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश दे सकता है; अथवा
(ख) किसी विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है।

Power of Magistrate to direct local investigation and examination of an expert-
The Magistrate may, for the purposes of an inquiry under Section 137 or Section 138-
(a) direct a local investigation to be made by such person as he thinks fit; or
(b) summon and examine an expert.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 139 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment