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सीआरपीसी की धारा 224 | कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना | CrPC Section- 224 in hindi| Withdrawal of remaining charges on conviction on one of several charges.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 224 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 224 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 224 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 224 के अन्तर्गत जब एक ही व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आरोप विरचित किया जाता है जिसमें एक से अधिक शीर्ष हैं और, जब उनमें से एक या अधिक के लिए, दोषसिद्धि कर दी जाती है तब परिवादी, या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी न्यायालय की सम्मति से शेष आरोप या आरोपों को वापस ले सकता है अथवा न्यायालय ऐसे आरोप या आरोपों की जांच या विचारण स्वप्रेरणा से रोक सकता है और ऐसे वापस लेने का प्रभाव ऐसे आरोप या आरोपों से दोषमुक्ति होगा; किन्तु यदि दोषसिद्धि अपास्त कर दी जाती है तो उक्त न्यायालय (दोषसिद्धि अपास्त करने वाले न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए) ऐसे वापस लिए गए आरोप या आरोपों की जांच या विचारण में आगे कार्यवाही कर सकता है।

सीआरपीसी की धारा 224 के अनुसार

कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना-

जब एक ही व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आरोप विरचित किया जाता है जिसमें एक से अधिक शीर्ष हैं और, जब उनमें से एक या अधिक के लिए, दोषसिद्धि कर दी जाती है तब परिवादी, या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी न्यायालय की सम्मति से शेष आरोप या आरोपों को वापस ले सकता है अथवा न्यायालय ऐसे आरोप या आरोपों की जांच या विचारण स्वप्रेरणा से रोक सकता है और ऐसे वापस लेने का प्रभाव ऐसे आरोप या आरोपों से दोषमुक्ति होगा; किन्तु यदि दोषसिद्धि अपास्त कर दी जाती है तो उक्त न्यायालय (दोषसिद्धि अपास्त करने वाले न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए) ऐसे वापस लिए गए आरोप या आरोपों की जांच या विचारण में आगे कार्यवाही कर सकता है।

Withdrawal of remaining charges on conviction on one of several charges-
When a charge containing more heads than one is framed against the same person, and when a conviction has been had on one or more of them, the complainant, or the officer conducting the prosecution, may, with the consent of the Court, withdraw the remaining charge or charges, or the Court of its own accord may stay the inquiry into, or trial of, such charge or charges and such withdrawal shall have the effect of an acquittal on such charge or charges, unless the conviction be set aside, in which case the said Court (subject to the order of the Court setting aside the conviction) may proceed with the inquiry into, or trial of, the charge or charges so withdrawn.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 224 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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