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सीआरपीसी की धारा 225 | विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना | CrPC Section- 225 in hindi| Trial to be conducted by Public Prosecutor.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 225 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 225 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 225 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 225 के अन्तर्गत सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में, अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा।

सीआरपीसी की धारा 225 के अनुसार

विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना-

सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में, अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा।

Trial to be conducted by Public Prosecutor-
In every trial before a Court of Session, the prosecution shall be conducted by a Public Prosecutor.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 225 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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