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सीआरपीसी की धारा 276 | सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख | CrPC Section- 276 in hindi| Record in trial before Court of Session.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 276 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 276 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 276 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 276 के अन्तर्गत सेशन न्यायालय के समक्ष सभी विचारणों में प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य, जैसे-जैसे उसकी परीक्षा होती जाती है, वैसे-वैसे या तो स्वयं पीठासीन न्यायाधीश द्वारा लिखा जाएगा या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोल कर लिखवाया जाएगा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निदेशन और अधीक्षण में लिखा जाएगा। ऐसा साक्ष्य मामूली तौर पर वृत्तांत के रूप में लिखा जाएगा किन्तु पीठासीन न्यायाधीश स्वविवेकानुसार, ऐसे साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख सकता है या लिखवा सकता है। ऐसे लिखे गए साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा।

सीआरपीसी की धारा 276 के अनुसार

सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख-

(1) सेशन न्यायालय के समक्ष सब विचारणों में प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य, जैसे-जैसे उसकी परीक्षा होती जाती है, वैसे-वैसे या तो स्वयं पीठासीन न्यायाधीश द्वारा लिखा जाएगा या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोल कर लिखवाया जाएगा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निदेशन और अधीक्षण में लिखा जाएगा।
(2) ऐसा साक्ष्य मामूली तौर पर वृत्तांत के रूप में लिखा जाएगा किन्तु पीठासीन न्यायाधीश स्वविवेकानुसार, ऐसे साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख सकता है या लिखवा सकता है।
(3) ऐसे लिखे गए साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा।

Record in trial before Court of Session-
(1) In all trials before a Court of Session, the evidence of each witness shall, as his examination proceeds, be taken down in writing either by the presiding Judge himself or by his dictation in oper Court or, under his direction and superintendence, by an officer of the Coun appointed by him in this behalf.
(2) Such evidence shall ordinarily be taken down in the form of a narrative, but the presiding Judge may, in his discretion, take down, or cause to be taken down, any part of such evidence in the form of question and answer.
(3) The evidence so taken down shall be signed by the presiding Judge and shall form part of the record.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 276 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

1 thought on “सीआरपीसी की धारा 276 | सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख | CrPC Section- 276 in hindi| Record in trial before Court of Session.”

  1. क्या पैरोकार से जज महोदय गवाह का बयान लिखवा सकते हैं

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