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सीआरपीसी की धारा 277 | साक्ष्य के अभिलेख की भाषा | CrPC Section- 277 in hindi| Language of record of evidence.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 277 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 277 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 277 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 277 के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में जहां साक्ष्य धारा 275 या धारा 276 के अधीन लिखा जाता है जब साक्षी न्यायालय की भाषा में साक्ष्य देता है तो उसे उसी भाषा में लिखा जाएगा। यदि वह किसी अन्य भाषा में साक्ष्य देता है तो उसे, यदि साक्ष्य हो तो, उसी भाषा में लिखा जा सकेगा और यदि ऐसा करना साक्ष्य न हो तो जैसे-जैसे साक्षी की परीक्षा होती जाती है, वैसे-वैसे साक्ष्य का न्यायालय की भाषा में सही अनुवाद तैयार किया जाएगा, उस पर मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे

सीआरपीसी की धारा 277 के अनुसार

साक्ष्य के अभिलेख की भाषा-

प्रत्येक मामले में जहां साक्ष्य धारा 275 या धारा 276 के अधीन लिखा जाता है वहां-
(क) यदि साक्षी न्यायालय की भाषा में साक्ष्य देता है तो उसे उसी भाषा में लिखा जाएगा;
(ख) यदि वह किसी अन्य भाषा में साक्ष्य देता है तो उसे, यदि साक्ष्य हो तो, उसी भाषा में लिखा जा सकेगा और यदि ऐसा करना साक्ष्य न हो तो जैसे-जैसे साक्षी की परीक्षा होती जाती है, वैसे-वैसे साक्ष्य का न्यायालय की भाषा में सही अनुवाद तैयार किया जाएगा, उस पर मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह अभिलेख का भाग होगा;
(ग) उस दशा में जिसमें साक्ष्य खण्ड (ख) के अधीन न्यायालय की भाषा से भिन्न किसी भाषा में लिखा जाए, न्यायालय की भाषा में उसका सही अनुवाद यथासाध्य शीघ्र तैयार किया जाएगा, उस पर मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा : परन्तु जब खण्ड (ख) के अधीन साक्ष्य अंग्रेजी में लिखा जाता है और न्यायालय की भाषा में उसके अनुवाद की किसी पक्षकार द्वारा अपेक्षा नहीं की जाती है तो न्यायालय ऐसे अनुवाद से अभिमुक्ति दे सकता है।

Language of record of evidence-
In every case where evidence is taken down under Section 275 or Section 276-
(a) if the witness gives evidence in the language of the Court, it shall be taken down in that language;
(b) if he gives evidence in any other language, it may, if practicable, be taken down in that language, and if it is not practicable to do so, a true translation of the evidence in the language of the Court shall be prepared as the examination of the witness proceeds, signed by the Magistrate or presiding Judge, and shall form part of the record;
(c) where under clause (b) evidence is taken down in a language other than the language of the Court, a true translation thereof in the language of the Court shall be prepared as soon as practicable, signed by the Magistrate or presiding Judge, and shall form part of the record:
Provided that when under clause (b) evidence is taken down in English and a translation thereof in the language of the Court is not required by any of the parties. the Court may dispense with such translation.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 277 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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