सीआरपीसी की धारा 312 | परिवादियों और साक्षियों के व्यय | CrPC Section- 312 in hindi| Expenses of complainants and witnesses.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 312 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 312 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 312 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 312 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, यदि कोई दण्ड न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे न्यायालय के समक्ष इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन से हाजिर होने वाले किसी परिवादी या साक्षी के उचित व्ययों के राज्य सरकार द्वारा दिए जाने के लिए आदेश दे सकता है।

सीआरपीसी की धारा 312 के अनुसार

परिवादियों और साक्षियों के व्यय-

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, यदि कोई दण्ड न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे न्यायालय के समक्ष इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन से हाजिर होने वाले किसी परिवादी या साक्षी के उचित व्ययों के राज्य सरकार द्वारा दिए जाने के लिए आदेश दे सकता है।

Expenses of complainants and witnesses-
Subject to any rules made by the State Government, any Criminal Court may, if it thinks fit, order payment, on the part of Government, of the reasonable expenses of any complainant or witness attending for the purposes of any inquiry, trial or other proceeding before such Court under this Code.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 312 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment