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सीआरपीसी की धारा 315 | अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना | CrPC Section- 315 in hindi| Accused person to be competent witness.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 315 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 315 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 315 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 315 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के लिए किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा और अपने विरुद्ध या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है, परन्तु वह स्वयं अपनी लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में न बुलाया जाएगा अथवा उसका स्वयं साक्ष्य न देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी टीका टिप्पणी का विषय न बनाया जायगा और न उसे उसके, या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उपधारणा ही की जाएगी।

सीआरपीसी की धारा 315 के अनुसार

अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना—

(1) कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के लिए किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा और अपने विरुद्ध या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है:
परन्तु –
(क) वह स्वयं अपनी लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में न बुलाया जाएगा,
(ख) उसका स्वयं साक्ष्य न देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी टीका टिप्पणी का विषय न बनाया जायगा और न उसे उसके, या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उपधारणा ही की जाएगी।
(2) कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी दण्ड न्यायालय धारा 98, या धारा 107, या धारा 108, या धारा 109 या धारा 110 के अधीन या अध्याय 9 के अधीन या अध्याय 10 के भाग ख, भाग ग या भाग घ के अधीन कार्यवाही संस्थित की जाती, ऐसी कार्यवाही में अपने आपको साक्षी के रूप में पेश कर सकता है :
परन्तु धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के अधीन कार्यवाही में ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य न देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी टीका-टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा और न उसे उसके या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध उसी जांच में ऐसे व्यक्ति के साथ कार्यवाही की गई है, कोई उपधारणा ही की जाएगी।

Accused person to be competent witness-
(1) Any person accused of an offence before a Criminal Court shall be a competent witness for the defence and may give evidence on oath in disproof of the charges made against him or any person charged together with him at the same trial :
Provided that-
(a) he shall not be called as a witness except on his own request in writing ;
(b) his failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by any of the parties or the Court or give rise to any presumption against himself or any person charged together with him at the same trial.
(2) Any person against whom proceedings are instituted in any Criminal Court under Section 98, or Section 107, or Section 108, or Section 109, or Section 110, or under Chapter IX or under Part B, Part C or Part D of Chapter X, may offer himself as a witness in such proceedings :
Provided that in proceedings under Section 108, Section 109 or Section 110, the failure of such person to give evidence shall not be made the subject of any comment by any of the parties or the Court or give rise to any presumption against him or any other person proceeded against together with him at the same inquiry.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 315 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

2 thoughts on “सीआरपीसी की धारा 315 | अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना | CrPC Section- 315 in hindi| Accused person to be competent witness.”

  1. ME DOSHSIDH BANDI HU AUR MERE SAFAI SAKSHYA NAHI HUE H KYA HIGH COURT ME MERE SAFAI SAKSHYA HO SAKTE H KYA
    MERI HIGH COURT ALLHABAD ME BAIL NAHI HO PA RAHI H
    AUR HUM BHUT GARIB H
    AUR MUJHE 11 SAAL HONE JA RAHE H
    ME NIRDISH HU
    ME ARMY KI BHARTI DEKH RAHA THA US TIME 20 SAAL KI UMAR THI MERI US TIME PAR
    RANJIS KE TEHAT MUJHE BHI FASA DIYA
    JAB KI ME GAV ME BHI NAHI REHTA THA
    MUJHE FASAYA GAYA H KI IS KA LADKA KAMYAB NAHI HO GAYE MERE PAPA AUR UNCLE BHI JAIL ME H MAWANA THANA KA CASE H 15-05-2022 KA

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    • यदि निजली कोर्ट आपकी नही सुन रहा है, तो आप हाइकोर्ट का सहारा ले सकते है, किसी अच्छे वकील से सलाह लेकर आप निर्दोष साबित हो सकते है।

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