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सीआरपीसी की धारा 316 | प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना | CrPC Section- 316 in hindi| No influence to be used to induce disclosure.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 316 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 316 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 316 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 316 के अन्तर्गत जब धारा 306 और धारा 307 जैसे मामलों में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय, किसी वचन या धमकी द्वारा या अन्यथा कोई असर अभियुक्त व्यक्ति पर इस उद्देश्य से नहीं डाला जाएगा कि उसे अपनी जानकारी की किसी बात को प्रकट करने या न करने के लिए उत्प्रेरित किया जाय।

सीआरपीसी की धारा 316 के अनुसार

प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना-

धारा 306 और धारा 307 में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय, किसी वचन या धमकी द्वारा या अन्यथा कोई असर अभियुक्त व्यक्ति पर इस उद्देश्य से नहीं डाला जाएगा कि उसे अपनी जानकारी की किसी बात को प्रकट करने या न करने के लिए उत्प्रेरित किया जाय।

No influence to be used to induce disclosure-
Except as provided in Sections 306 and 307, no influence, by means of any promise or threat or otherwise, shall be used to an accused person to induce him to disclose or withhold any matter within his knowledge.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 316 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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