नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 419 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 419 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 419 का विवरण
दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 419 के अन्तर्गत कारावास के दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट उस जेल या अन्य स्थान के भारसाधक अधिकारी को निदिष्ट होगा, जिसमें बंदी परिरुद्ध है या परिरुद्ध किया जाना है।
सीआरपीसी की धारा 419 के अनुसार
निष्पादन के लिए वारंट का निदेशन-
कारावास के दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट उस जेल या अन्य स्थान के भारसाधक अधिकारी को निदिष्ट होगा, जिसमें बंदी परिरुद्ध है या परिरुद्ध किया जाना है।
Direction of warrant for execution-
Every warrant for the execution of a sentence of imprisonment shall be directed to the officer in charge of the jail or other place in which the prisoner is, or is to be, confined.
हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 419 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।