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सीआरपीसी की धारा 427 | ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दण्डादिष्ट है | CrPC Section- 427 in hindi| Sentence on offender already sentenced for another offence.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 427 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 427 के अन्तर्गत किसी मामले मे कारावास का दंडादेश पहले से ही भोगने वाले व्यक्ति को पश्चात्वर्ती-दोषसिद्धि पर कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब जब तक न्यायालय यह निर्देश न दे कि पश्चात्वर्ती दंडादेश ऐसे पूर्व दंडादेश के साथ-साथ भोगा जाएगा, ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की समाप्ति पर, जिसके लिए, वह पहले दंडादेश हुआ था, प्रारम्भ होगा।

सीआरपीसी की धारा 427 के अनुसार

ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दण्डादिष्ट है-

(1) जब कारावास का दंडादेश पहले से ही भोगने वाले व्यक्ति को पश्चात्वर्ती-दोषसिद्धि पर कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब जब तक न्यायालय यह निर्देश न दे कि पश्चात्वर्ती दंडादेश ऐसे पूर्व दंडादेश के साथ-साथ भोगा जाएगा, ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की समाप्ति पर, जिसके लिए, वह पहले दंडादेश हुआ था, प्रारम्भ होगा :
परन्तु, जहां उस व्यक्ति को, जिसे प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करने पर धारा 122 के अधीन आदेश द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है ऐसा दंडादेश भोगने के दौरान ऐसे आदेश के दिए जाने के पूर्व किए गए अपराध के लिए कारावास का दंडादेश दिया जाता है, वहां पश्चात्कथित दंडादेश तुरंत प्रारम्भ हो जाएगा।
(2) जब किसी व्यक्ति को, जो आजीवन कारावास का दंडादेश पहले से ही भोग रहा है, पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है तथा पश्चात्वर्ती दंडादेश पूर्व दंडादेश के साथ-साथ भोगा जाएगा।

Sentence on offender already sentenced for another offence-
(1) When a person already undergoing a sentence of imprisonment is sentenced on a subsequent conviction to imprisonment or imprisonment for life, such imprisonment or imprisonment for life shall commence at the expiration of the imprisonment to which he has been previously sentenced, unless the Court directs that the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence:
Provided that where a person who has been sentenced to imprisonment by an order under Section 122 in default of furnishing security is, whilst undergoing such sentence, sentenced to imprisonment for an offence committed prior to the making of such order, the latter sentence shall commence immediately.
(2) When a person already undergoing a sentence of imprisonment for life is sentenced on a subsequent conviction to imprisonment for a term or imprisonment for life, the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 427 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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