दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 | दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना | Dowry Prohibition Act, Section- 5 in in hindi | Agreement for giving or taking dowry to be void.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दहेज प्रतिषेध की धारा- 5, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 5 का विवरण

दहेज प्रतिषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act) की धारा -5 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस धारा के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति, वधू या वर के माता-पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक के मध्य दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 5 के अनुसार

दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना-

दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा।

Agreement for giving or taking dowry to be void—
Any agreement for the giving or taking of dowry shall be void.

हमारा प्रयास दहेज प्रतिषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act) की धारा 5 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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