भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 131 | Indian Contract Act Section 131

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-131) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 131 के अनुसार चलत प्रत्याभूति को, जहाँ तक कि उसका भावी संत्र्यवहारों से संबंध है, प्रतिभू की मृत्यु तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में प्रतिसंहृत कर देती है, जिसे IC Act Section-131 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 131 (Indian Contract Act Section-131) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 131 IC Act Section-131 के अनुसार चलत प्रत्याभूति को, जहाँ तक कि उसका भावी संत्र्यवहारों से संबंध है, प्रतिभू की मृत्यु तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में प्रतिसंहृत कर देती है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 131 (IC Act Section-131 in Hindi)

चलत प्रत्याभूति का प्रतिभू का मृत्यु द्वारा प्रतिसंहरण-

चलत प्रत्याभूति को, जहाँ तक कि उसका भावी संत्र्यवहारों से संबंध है, प्रतिभू की मृत्यु तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में प्रतिसंहृत कर देती है।

Indian Contract Act Section-131 (IC Act Section-131 in English)

Revocation of continuing guarantee by surety’s death-

The death of the surety operates, in the absence of any contract to the contrary, as a revocation of a continuing guarantee, so far as regards future transactions.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 131 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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