भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 167 | Indian Contract Act Section 167

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-167) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 167 के अनुसार यदि उपनिधाता से भिन्न कोई व्यक्ति उपनिहित माल का दावा करे तो वह न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि उपनिधाता को माल का परिदान रोक दिया जाए और यह विनिश्चय किया जाए कि माल पर हक किसका है, जिसे IC Act Section-167 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 167 (Indian Contract Act Section-167) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 167 IC Act Section-167 के अनुसार यदि उपनिधाता से भिन्न कोई व्यक्ति उपनिहित माल का दावा करे तो वह न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि उपनिधाता को माल का परिदान रोक दिया जाए और यह विनिश्चय किया जाए कि माल पर हक किसका है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 167 (IC Act Section-167 in Hindi)

उपनिहित माल पर दावा करने वाले पर-व्यक्ति का अधिकार-

यदि उपनिधाता से भिन्न कोई व्यक्ति उपनिहित माल का दावा करे तो वह न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि उपनिधाता को माल का परिदान रोक दिया जाए और यह विनिश्चय किया जाए कि माल पर हक किसका है।

Indian Contract Act Section-167 (IC Act Section-167 in English)

Right of third person claiming goods bailed-

If a person, other than the bailor, claims goods bailed he may apply to the Court to stop the delivery of the goods to the bailor, and to decide the title to the goods.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 167 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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