भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 177 | Indian Contract Act Section 177

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-177) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 177 के अनुसार यदि उस ऋण के संदाय या उस वचन के पालन के लिए, जिसके लिए गिरवी की गई है, कोई समय अनुबद्ध हो, और पणयमकार ऋण का संदाय या वचन का पालन अनुबद्ध समय पर करने में व्यतिक्रम करे तो वह किसी भी पश्चात्वर्ती समय में इसके पूर्व कि गिरवी माल का वस्तुतः विक्रय हो, उसका मोचन करा सकेगा, किन्तु ऐसी दशा में उसे ऐसे अतिरिक्त व्ययों का, जो उसके व्यतिक्रम से हुए हों, संदाय करना होगा, जिसे IC Act Section-177 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 177 (Indian Contract Act Section-177) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 177 IC Act Section-177 के अनुसार यदि उस ऋण के संदाय या उस वचन के पालन के लिए, जिसके लिए गिरवी की गई है, कोई समय अनुबद्ध हो, और पणयमकार ऋण का संदाय या वचन का पालन अनुबद्ध समय पर करने में व्यतिक्रम करे तो वह किसी भी पश्चात्वर्ती समय में इसके पूर्व कि गिरवी माल का वस्तुतः विक्रय हो, उसका मोचन करा सकेगा, किन्तु ऐसी दशा में उसे ऐसे अतिरिक्त व्ययों का, जो उसके व्यतिक्रम से हुए हों, संदाय करना होगा।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 177 (IC Act Section-177 in Hindi)

व्यतिक्रम करने वाले पणयमकार का मोचनाधिकार-

यदि उस ऋण के संदाय या उस वचन के पालन के लिए, जिसके लिए गिरवी की गई है, कोई समय अनुबद्ध हो, और पणयमकार ऋण का संदाय या वचन का पालन अनुबद्ध समय पर करने में व्यतिक्रम करे तो वह किसी भी पश्चात्वर्ती समय में इसके पूर्व कि गिरवी माल का वस्तुतः विक्रय हो, उसका मोचन करा सकेगा, किन्तु ऐसी दशा में उसे ऐसे अतिरिक्त व्ययों का, जो उसके व्यतिक्रम से हुए हों, संदाय करना होगा।

Indian Contract Act Section-177 (IC Act Section-177 in English)

Defaulting pawner’s right to redeem-

If a time is stipulated for the payment of the debt, of performance of the promise, for which the pledge is made, and the pawnor makes default in payment of the debt or performance of the promise at the stipulated time, he may redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale of them; but he must, in that case, pay, in addition, any expenses which have arisen from his default.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 177 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment