भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 199 | Indian Contract Act Section 199

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-199) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 199 के अनुसार जो व्यक्ति अपनी ओर से किए गए किसी अप्राधिकृत कार्य का अनुसमर्थन करता है, वह उस सम्पूर्ण संव्यवहार का अनुसमर्थन करता है जिसका ऐसा कार्य भाग हो, जिसे IC Act Section-199 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 199 (Indian Contract Act Section-199) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 199 IC Act Section-199 के अनुसार जो व्यक्ति अपनी ओर से किए गए किसी अप्राधिकृत कार्य का अनुसमर्थन करता है, वह उस सम्पूर्ण संव्यवहार का अनुसमर्थन करता है जिसका ऐसा कार्य भाग हो।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 199 (IC Act Section-199 in Hindi)

जो अप्राधिकृत कार्य किसी संव्यवहार का भाग हो उसके अनुसमर्थन का प्रभाव-

जो व्यक्ति अपनी ओर से किए गए किसी अप्राधिकृत कार्य का अनुसमर्थन करता है, वह उस सम्पूर्ण संव्यवहार का अनुसमर्थन करता है जिसका ऐसा कार्य भाग हो।

Indian Contract Act Section-199 (IC Act Section-199 in English)

Effect of ratifying unauthorized act forming part of a transaction-

A person ratifying any unauthorized act done on his behalf ratifies the whole of the transaction of which such act formed a part.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 199 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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