भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 232 | Indian Contract Act Section 232

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-232) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 232 के अनुसार जहां कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, यह न जानते हुए और यह सन्देह करने का युक्तियुक्त आधार न रखते हुए कि वह दूसरा व्यक्ति एक अभिकर्ता है, संविदा करता है वहाँ यदि मालिक उस संविदा के पालन की अपेक्षा करे तो वह ऐसा पालन, अभिकर्ता और संविदा के दूसरे पक्षकार के बीच विद्यमान अधिकारों और बाध्यताओं के अध्यधीन ही अभिप्राप्त कर सकता है, जिसे IC Act Section-232 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 232 (Indian Contract Act Section-232) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 232 IC Act Section-232 के अनुसार जहां कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, यह न जानते हुए और यह सन्देह करने का युक्तियुक्त आधार न रखते हुए कि वह दूसरा व्यक्ति एक अभिकर्ता है, संविदा करता है वहाँ यदि मालिक उस संविदा के पालन की अपेक्षा करे तो वह ऐसा पालन, अभिकर्ता और संविदा के दूसरे पक्षकार के बीच विद्यमान अधिकारों और बाध्यताओं के अध्यधीन ही अभिप्राप्त कर सकता है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 232 (IC Act Section-232 in Hindi)

अभिकर्ता को मालिक समझ कर उसके साथ की गई संविदा का पालन-

जहां कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, यह न जानते हुए और यह सन्देह करने का युक्तियुक्त आधार न रखते हुए कि वह दूसरा व्यक्ति एक अभिकर्ता है, संविदा करता है वहाँ यदि मालिक उस संविदा के पालन की अपेक्षा करे तो वह ऐसा पालन, अभिकर्ता और संविदा के दूसरे पक्षकार के बीच विद्यमान अधिकारों और बाध्यताओं के अध्यधीन ही अभिप्राप्त कर सकता है।
दृष्टांत
क, जो ख को 500 रुपए का देनदार है, क को 1,000 रुपए का चावल बेचता है । क इस संव्यवहार में ग के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, किन्तु ख न तो जानता ही है और न यह सन्देह करने का युक्तियुक्त आधार ही रखता है कि बात ऐसी है । ख को क का ऋण मुजरा देने की अनुज्ञा दिए बिना ख को चावल लेने के लिए ग विवश नहीं कर सकता।

Indian Contract Act Section-232 (IC Act Section-232 in English)

Performance of contract with agent supposed to be principal-

Where one man makes a contract with another, neither knowing nor having reasonable ground to suspect that the other is an agent, the principal, if he requires the performance of the contract, can only obtain such performance subject to the rights and obligations subsisting between the agent and the other party to the contract.
Illustration
A, who owes 500 rupees to B, sells 1,000 rupees worth of rice to B. A is acting as agent for C in the transaction, but B has no knowledge nor reasonable ground of suspicion that such is the case. C cannot compel B to take the rice without allowing him to set-off A‟s debt.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 232 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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