नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 119 का विवरण
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 119 के अन्तर्गत वह साक्षी, जो बोलने में असमर्थ है, अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से, जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता हो, यथा लिखकर या संकेतों द्वारा दे सकेगा, किन्तु ऐसा लेख और वे संकेत खुले न्यायालय में लिखने होंगे या करने होंगे। इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य होना ही समझा जायेगा।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के अनुसार
साक्षी, जो मौखिक रूप से संसूचना देने में असमर्थ है-
वह साक्षी, जो बोलने में असमर्थ है, अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से, जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता हो, यथा लिखकर या संकेतों द्वारा दे सकेगा, किन्तु ऐसा लेख और वे संकेत खुले न्यायालय में लिखने होंगे या करने होंगे। इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य होना ही समझा जायेगाः
परन्तु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचना देने में असमर्थ है, तो न्यायालय कथन को अभिलिखित करने में विशेष द्विभाषिये या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जा सकेगी।
Witness unable to communicate verbally-
A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as by writing or by signs; but such writing must be written and the signs made in open Court, evidence so given shall be deemed to be oral evidence:
Provided that if the witness is unable to communicate verbally, the Court shall take the assistance of an interpreter or special educator in recording the statement, and such statement shall be videographed.
हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।