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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 | सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियाँ या पति। दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी | Indian Evidence Act Section- 120 in hindi| Parties to civil suit, and their wives or husbands. Husband, or wife of person under criminal trial.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 120, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 120 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 120 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके सम्बन्ध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 के अनुसार

सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियाँ या पति। दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी-

सभी सिविल कार्यवाहियों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। किसी व्यक्ति के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी।

Parties to civil suit, and their wives or husbands. Husband, or wife of person under criminal trial-
In all civil proceedings the parties to the suit, and the husband or wife of any party to the suit, shall be competent witnesses. In criminal proceedings against any person, the husband or wife of such person, respectively, shall be a competent witness.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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