भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 151 | अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न | Indian Evidence Act Section- 151 in hindi| Indecent and scandalous questions.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 151 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 151, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 151 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 151 के अन्तर्गत न्यायालय किन्हीं प्रश्नों का या पूछताछों का, जिन्हें वह अशिष्ट या कलंकात्मक समझता है, चाहे ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हों, निषेध कर सकेगा, जब तक कि वे विवाद्यक तथ्यों के या उन विषयों के सम्बन्ध में न हों, जिनका ज्ञात होना यह अवधारित करने के लिए आवश्यक है कि विवाद्यक तथ्य विद्यमान थे या नहीं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 151 के अनुसार

अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न-

न्यायालय किन्हीं प्रश्नों का या पूछताछों का, जिन्हें वह अशिष्ट या कलंकात्मक समझता है, चाहे ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हों, निषेध कर सकेगा, जब तक कि वे विवाद्यक तथ्यों के या उन विषयों के सम्बन्ध में न हों, जिनका ज्ञात होना यह अवधारित करने के लिए आवश्यक है कि विवाद्यक तथ्य विद्यमान थे या नहीं।

Indecent and scandalous questions-
The Court may forbid any questions or inquiries which it regards as indecent or scandalous, although such questions or inquiries may have some bearing on the questions before the Court, unless, they relate to facts in issue, or to matters necessary to be known in order to determine whether or not the facts in issue existed.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 151 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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