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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 152 | अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न | Indian Evidence Act Section- 152 in hindi| Questions intended to insult or annoy.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 152 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 152, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 152 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 152 के अन्तर्गत न्यायालय ऐसे प्रश्न का निषेध करेगा, जो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित है, या जो यद्यपि स्वयं में उचित है, तथापि रूप में न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनावश्यक तौर पर संतापकारी है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 152 के अनुसार

अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न-

न्यायालय ऐसे प्रश्न का निषेध करेगा, जो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित है, या जो यद्यपि स्वयं में उचित है, तथापि रूप में न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनावश्यक तौर पर संतापकारी है।

Questions intended to insult or annoy-
The Court shall forbid any question which appears to it to be intended to insult or annoy, or which, though proper in itself, appears to the Court needlessly offensive in form.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 152 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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