भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 | स्मृति ताजी करना एवं साक्षी स्मृति ताजी करने के लिए दस्तावेज की प्रतिलिपि का उपयोग कब कर सकेगा | Indian Evidence Act Section- 159 in hindi| Refreshing memory and When witness may use copy of document to refresh memory.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 159, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 159 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 159 के अन्तर्गत कोई साक्षी, जबकि वह परीक्षा के अधीन है, किसी ऐसे लेख को देख करके, जो कि स्वयं उसने उस संव्यवहार के समय जिसके सम्बन्ध में उससे प्रश्न किया जा रहा है, या इतने शीघ्र पश्चात् बनाया हो कि न्यायालय इसे सम्भाव्य समझता हो कि वह संव्यवहार उस समय उसकी स्मृति में ताजा था, अपनी स्मृति को ताजा कर सकेगा साथ ही कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी दस्तावेज को देखने ताजी कर सकता है, तब वह न्यायालय की अनुज्ञा से, ऐसी दस्तावेज की प्रतिलिपि को देख सकेगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 के अनुसार

स्मृति ताजी करना–

कोई साक्षी, जबकि वह परीक्षा के अधीन है, किसी ऐसे लेख को देख करके, जो कि स्वयं उसने उस संव्यवहार के समय जिसके सम्बन्ध में उससे प्रश्न किया जा रहा है, या इतने शीघ्र पश्चात् बनाया हो कि न्यायालय इसे सम्भाव्य समझता हो कि वह संव्यवहार उस समय उसकी स्मृति में ताजा था, अपनी स्मृति को ताजा कर सकेगा।
साक्षी उपर्युक्त प्रकार के किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो और उस साक्षी द्वारा उपर्युक्त समय के भीतर पढ़ा गया हो, यदि वह उस लेख का, उस समय जबकि उसने उसे पढ़ा था, सही होना जानता था।
साक्षी स्मृति ताजी करने के लिए दस्तावेज की प्रतिलिपि का उपयोग कब कर सकेगा- जब कभी कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी दस्तावेज को देखने ताजी कर सकता है, तब वह न्यायालय की अनुज्ञा से, ऐसी दस्तावेज की प्रतिलिपि को देख सकेगा :
परन्तु यह तब जबकि न्यायालय का समाधान हो गया हो कि मूल को पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण हैं।
विशेषज्ञ अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तकों को देख कर ताजी कर सकेगा।

Refreshing memory-
A witness may, while under examination, refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transaction concerning which he is questioned, or so soon afterwards that the Court considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory.
The witness may also refer to any such writing made by any other person, and read by the witness within the time aforesaid, if when he read it he knew it to be correct.
When witness may use copy of document to refresh memory- Whenever a witness may refresh his memory by reference to any document, he may, with the permission of the Court, refer to a copy of such document:
Provided the Court be satisfied that there is sufficient reason for the non production of the original.
An expert may refresh his memory by reference to professional treaties.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment