भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 160 | धारा 159 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य | Indian Evidence Act Section- 160 in hindi| Testimony to facts stated in document mentioned in Section 159.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 160 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 160, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 160 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 160 के अन्तर्गत कोई साक्षी किसी ऐसी दस्तावेज में, जैसी धारा 159 में वर्णित है, वर्णित तथ्यों का भी, चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण नहीं हो, परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि उसे यकीन है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक-ठीक अभिलिखित थे।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 160 के अनुसार

धारा 159 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य-

कोई साक्षी किसी ऐसी दस्तावेज में, जैसी धारा 159 में वर्णित है, वर्णित तथ्यों का भी, चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण नहीं हो, परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि उसे यकीन है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक-ठीक अभिलिखित थे।

Testimony to facts stated in document mentioned in Section 159-
A witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in Section 159, although he has no specific recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded in the document.

दृष्टान्त
कोई लेखाकार कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली बहियों में उसके द्वारा अभिलिखित तथ्यों का परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि वह जानता हो कि बहियाँ ठीक-ठीक रखी गई थीं, यद्यपि वह प्रविष्ट किए गए विशिष्ट संव्यवहारों को भूल गया हो।

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 160 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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