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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47A | इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में राय कहाँ सुसंगत है | Indian Evidence Act Section- 47A in hindi| Opinion as to Electronic signature where relevant.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47A, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 47A का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 47A के अन्तर्गत जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो, तब प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की, जिसने इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी किया है, राय सुसंगत तथ्य है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47A के अनुसार

इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में राय कहाँ सुसंगत है—

जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो, तब प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की, जिसने इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी किया है, राय सुसंगत तथ्य है।

Opinion as to Electronic signature where relevant-
When the Court has to form an opinion as to the Electronic signature of any person, the opinion of the Certifying Authority which has issued the Electronic Signature Certificate] is a relevant fact.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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