Home Indian Evidence Act भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 | प्राथमिक साक्ष्य | Indian Evidence Act Section- 62 in hindi| Primary evidence.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 | प्राथमिक साक्ष्य | Indian Evidence Act Section- 62 in hindi| Primary evidence.

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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 | प्राथमिक साक्ष्य | Indian Evidence Act Section- 62 in hindi| Primary evidence.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 62 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 62 के अन्तर्गत प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। जहाँ कि कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के अनुसार

प्राथमिक साक्ष्य-

प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है।

Primary evidence-
Primary evidence means the documents itself produced for the inspection of the Court.

स्पष्टीकरण 1– जहाँ कि कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है।
जहाँ कि कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहाँ हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, प्राथमिक साक्ष्य है।
स्पष्टीकरण 2- जहाँ कि अनेक दस्तावेजें एकरूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हैं, जैसा कि मुद्रण, शिलामुद्रण या फोटोचित्रण में होता है, वहाँ उनमें से हर एक शेष सबकी अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किन्तु जहाँ कि वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियाँ हैं वहाँ वे मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं हैं।
दृष्टान्त
यह दर्शित किया जाता है कि एक ही समय एक ही मूल से मुद्रित अनेक प्लेकार्ड किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं। इन प्लेकार्डों में से कोई भी एक अन्य किसी की भी अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किन्तु उनमें से कोई भी मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है।

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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