भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 70 | अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति | Indian Evidence Act Section- 70 in hindi | Admission of execution by party to attested document.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 70 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 70, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 70 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 70 के अन्तर्गत अनुप्रमाणित दस्तावेज के किसी पक्षकार की अपने द्वारा उसका निष्पादन करने की स्वीकृति उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होगा, यद्यपि वह ऐसी दस्तावेज हो जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 70 के अनुसार

अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति-

अनुप्रमाणित दस्तावेज के किसी पक्षकार की अपने द्वारा उसका निष्पादन करने की स्वीकृति उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होगा, यद्यपि वह ऐसी दस्तावेज हो जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है।

Admission of execution by party to attested document-
The admission of a party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 70 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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