भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 | जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले, तब सबूत | Indian Evidence Act Section- 69 in hindi| Proof where no attesting witness found.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 69, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 69 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 69 के अन्तर्गत यदि ऐसे किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चल सके अथवा यदि दस्तावेज का यूनाइटेड किंगडम में निष्पादित होना तात्पर्यित हो तो यह साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाण उसी के हस्तलेख में है तथा यह कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तलेख में है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के अनुसार

जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले, तब सबूत-

यदि ऐसे किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चल सके अथवा यदि दस्तावेज का यूनाइटेड किंगडम में निष्पादित होना तात्पर्यित हो तो यह साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाण उसी के हस्तलेख में है तथा यह कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तलेख में है।

Proof where no attesting witness found-
If no such attesting witness can be found, or if the document purports to have been executed in the United Kingdom, it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting, and that the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment