किशोर न्याय अधिनियम की धारा 103 | Juvenile Justice Act Section 103

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-103) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 103 के अनुसार इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, समिति या बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अधीन जांच करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाए और उसके अधीन रहते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में समन मामलों के विचारण के लिए अधिकथित प्रक्रिया का यावतशक्य अनुसरण करेगा, जिसे JJ Act Section-103 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 103 (Juvenile Justice Act Section-103) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 103 JJ Act Section-103 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, समिति या बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अधीन जांच करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाए और उसके अधीन रहते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में समन मामलों के विचारण के लिए अधिकथित प्रक्रिया का यावतशक्य अनुसरण करेगा।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 103 (JJ Act Section-103 in Hindi)

जांच, अपीलों और पुनरीक्षण कार्यवाहियों में प्रक्रिया-

(1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, समिति या बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अधीन जांच करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाए और उसके अधीन रहते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में समन मामलों के विचारण के लिए अधिकथित प्रक्रिया का यावतशक्य अनुसरण करेगा।
(2) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपीलों या पुनरीक्षण कार्यवाहियों में सुनवाई करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, यावतसाध्य, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अनुसार होगी।

Juvenile Justice Act Section-103 (JJ Act Section-103 in English)

Procedure in inquiries, appeals and revision proceedings-

(1) Save as otherwise expressly provided by this Act, a Committee or a Board while holding any inquiry under any of the provisions of this Act, shall follow such procedure as may be prescribed and subject thereto, shall follow, as far as may be, the procedure laid down in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) for trial of summons cases.
(2) Save as otherwise expressly provided by or under this Act, the procedure to be followed in hearing appeals or revision proceedings under this Act shall be, as far as practicable, in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 103 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment