किशोर न्याय अधिनियम की धारा 21 | Juvenile Justice Act Section 21

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-21) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45 ) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बगैर मृत्यु या आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दिया जायेगा।, जिसे JJ Act Section-21 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 21 (Juvenile Justice Act Section-21) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 21 JJ Act Section-21 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45 ) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बगैर मृत्यु या आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दिया जायेगा।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 21 (JJ Act Section-21 in Hindi)

आदेश, जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध पारित न किया जा सकेगा

विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45 ) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बगैर मृत्यु या आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दिया जायेगा।

Juvenile Justice Act Section-21 (JJ Act Section-21 in English)

Order that may not be passed against a child in conflict with law

No child in conflict with law shall be sentenced to death or for life imprisonment without the possibility of release, for any such offence, either under the provisions of this Act or under the provisions of the Indian Penal Code (45 of 1860) or any other law for the time being in force.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 21 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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