किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-22) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 22 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में या तत्समय प्रवृत्त किसी निरोध निवारक विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी बालक के विरुद्ध उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन न कोई कार्यवाही संस्थित की जाएगी और न ही कोई आदेश पारित किया जाएगा।, जिसे JJ Act Section-22 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
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किशोर न्याय अधिनियम की धारा 22 (Juvenile Justice Act Section-22) का विवरण
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 22 JJ Act Section-22 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में या तत्समय प्रवृत्त किसी निरोध निवारक विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी बालक के विरुद्ध उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन न कोई कार्यवाही संस्थित की जाएगी और न ही कोई आदेश पारित किया जाएगा।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 22 (JJ Act Section-22 in Hindi)
दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन की कार्यवाही का बालक के विरुद्ध लागू न होना–
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में या तत्समय प्रवृत्त किसी निरोध निवारक विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी बालक के विरुद्ध उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन न कोई कार्यवाही संस्थित की जाएगी और न ही कोई आदेश पारित किया जाएगा।
Juvenile Justice Act Section-22 (JJ Act Section-22 in English)
Proceeding under Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure not to apply against child–
Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), or any preventive detention law for the time being in force, no proceeding shall be instituted and no order shall be passed against any child under Chapter VIII of the said Code.
हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 22 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।