किशोर न्याय अधिनियम की धारा 24 | Juvenile Justice Act Section 24

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-24) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बालक, जिसने कोई अपराध किया है और जिसके बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जा चुकी है, किसी ऐसी निरर्हता से, यदि कोई हो, ग्रस्त नहीं होगा  बोर्ड, पुलिस या बालक न्यायालय द्वारा अपनी स्वयं की रजिस्ट्री को यह निदेश देते आदेश देगा कि ऐसी दोषसिद्धि के सुसंगत अभिलेख, यथास्थिति, अपील की अवधि या ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जो विहित की जाए, समाप्त होने के पश्चात् नष्ट कर दिए जाएंगे, जिसे JJ Act Section-24 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 24 (Juvenile Justice Act Section-24) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 24 JJ Act Section-24 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बालक, जिसने कोई अपराध किया है और जिसके बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जा चुकी है, किसी ऐसी निरर्हता से, यदि कोई हो, ग्रस्त नहीं होगा  बोर्ड, पुलिस या बालक न्यायालय द्वारा अपनी स्वयं की रजिस्ट्री को यह निदेश देते आदेश देगा कि ऐसी दोषसिद्धि के सुसंगत अभिलेख, यथास्थिति, अपील की अवधि या ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जो विहित की जाए, समाप्त होने के पश्चात् नष्ट कर दिए जाएंगे।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 24 (JJ Act Section-24 in Hindi)

किसी अपराध के निष्कर्षो के आधार पर निरर्हताओं का हटाया जाना

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बालक, जिसने कोई अपराध किया है और जिसके बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जा चुकी है, किसी ऐसी निरर्हता से, यदि कोई हो, ग्रस्त नहीं होगा, जो ऐसी विधि के अधीन किसी अपराध की दोषसिद्धि से संलग्न हो :
परंतु उस बालक के मामले में जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण की है या उससे अधिक है तथा उसे बालक न्यायालय द्वारा धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (1) के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला पाया जाता है, उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
(2) बोर्ड, पुलिस या बालक न्यायालय द्वारा अपनी स्वयं की रजिस्ट्री को यह निदेश देते आदेश देगा कि ऐसी दोषसिद्धि के सुसंगत अभिलेख, यथास्थिति, अपील की अवधि या ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जो विहित की जाए, समाप्त होने के पश्चात् नष्ट कर दिए जाएंगे :
परंतु जघन्य अपराध के मामले में, जहां बालक धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (1) के अधीन विधि के उल्लंघन में होना पाया जाता है, ऐसे बालक की दोषसिद्धि के संगत अभिलेखों को बालक न्यायालय द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा।

Juvenile Justice Act Section-24 (JJ Act Section-24 in English)

(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a child who has committed an offence and has been dealt with under the provisions of this Act shall not suffer disqualification, if any, attached to a conviction of an offence under such law:
Provided that in case of a child who has completed or is above the age of sixteen years and is found to be in conflict with law by the Children’s Court under clause (i) of sub-section (1) of section 19, the provisions of sub-section (1) shall not apply.
(2) The Board shall make an order directing the Police, or by the Childrens Court to its own registry that the relevant records of such conviction shall be destroyed after the expiry of the period of appeal or, as the case may be, a reasonable period as may be prescribed:
Provided that in case of a heinous offence where the child is found to be in conflict with law under clause (i) of sub-section (1) of section 19, the relevant records of conviction of such child shall be retained by the Children’s Court.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 24 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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