किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23 | Juvenile Justice Act Section 23

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-23) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 223 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक के साथ किसी ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है, संयुक्त कार्यवाही नहीं की जाएगी।, जिसे JJ Act Section-23 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23 (Juvenile Justice Act Section-23) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23 JJ Act Section-23 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 223 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक के साथ किसी ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है, संयुक्त कार्यवाही नहीं की जाएगी।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23 (JJ Act Section-23 in Hindi)

विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक और ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है, संयुक्त कार्यवाही का न होना

( 1 ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 223 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक के साथ किसी ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है, संयुक्त कार्यवाही नहीं की जाएगी।
(2) यदि बोर्ड द्वारा या बालक न्यायालय द्वारा जांच के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि वह बालक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का किसी बालक के साथ विचारण नहीं किया जाएगा।

Juvenile Justice Act Section-23 (JJ Act Section-23 in English)

No joint proceedings of child in conflict with law and person not a child

1) Notwithstanding anything contained in section 223 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or in any other law for the time being in force, there shall be no joint proceedings of a child alleged to be in conflict with law, with a person who is not a child.
(2) If during the inquiry by the Board or by the Childrens Court, the person alleged to be in conflict with law is found that he is not a child, such person shall not be tried along with a child.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 23 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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