किशोर न्याय अधिनियम की धारा 34 | Juvenile Justice Act Section 34

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-34) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 34 के अनुसार कोई व्यक्ति, जिसने धारा 33 के अधीन कोई अपराध किया है वह ऐसे कारावास के, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपए तक के जुर्माने का या दोनों का भागी होगा, जिसे JJ Act Section-34 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 34 (Juvenile Justice Act Section-34) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 34 JJ Act Section-34 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) कोई व्यक्ति, जिसने धारा 33 के अधीन कोई अपराध किया है वह ऐसे कारावास के, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपए तक के जुर्माने का या दोनों का भागी होगा।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 34 (JJ Act Section-34 in Hindi)

रिपोर्ट न करने के लिए शास्ति

कोई व्यक्ति, जिसने धारा 33 के अधीन कोई अपराध किया है वह ऐसे कारावास के, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपए तक के जुर्माने का या दोनों का भागी होगा।

Juvenile Justice Act Section-34 (JJ Act Section-34 in English)

Penalty for non-reporting-

Any person who has committed an offence under section 33 shall be liable to imprisonment up to six months or fine of ten thousand rupees or both.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 34 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment