किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-69) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 69 के अनुसार प्राधिकरण की एक संचालन समिति होगी, जिसमे सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, प्राधिकरण से संबंधित संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से करेगी जो इसके कृत्यिक आवश्यकता के अनुसार स्थापित किए जाएं, जिसे JJ Act Section-69 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 69 (Juvenile Justice Act Section-69) का विवरण
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 69 JJ Act Section-69 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) प्राधिकरण की एक संचालन समिति होगी, जिसमे सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, प्राधिकरण से संबंधित संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से करेगी जो इसके कृत्यिक आवश्यकता के अनुसार स्थापित किए जाएं।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 69 (JJ Act Section-69 in Hindi)
प्राधिकरण की संचालन समिति–
(1) प्राधिकरण की एक संचालन समिति होगी, जिसमे निम्नलिखित सदस्य होंगे–
(क) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जो अध्यक्ष होगा/होगी-पदेन;
(ख) प्राधिकरण से संबंधित संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन;
(ग) वित्त से संबंधित संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार-पदेन;
(घ) एक राज्य अभिकरण और दो विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण;
(ङ) एक दत्तक माता या पिता और एक दत्तक;
(च) एक अधिवक्ता और एक आचार्य, जिनके पास कुटुंब विधि में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो;
(छ) सदस्य-सचिव, जो संगठन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होगा ।
(2) उपरोक्त उपधारा (1) के खंड (घ) से (च) में वर्णित सदस्यों के चयन और नामनिर्देशन के लिए मानदंड, उनकी पदावधि के साथ ही उनकी नियुक्ति के निर्बन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।
(3) संचालन समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्:-
(क) प्राधिकरण के कार्यकरण का निरीक्षण करना और समय-समय पर इसके कार्यों का पुनर्विलोकन करना, जिससे यह अत्यधिक प्रभावी रीति से क्रियाशील हो सके;
(ख) वार्षिक बजट, वार्षिक लेखाओं और संपरीक्षा रिपोर्टों के साथ-साथ प्राधिकरण की कार्ययोजना और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;
(ग) केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से संगठन के भीतर प्रशासनिक और कार्यक्रमीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण के भर्ती नियमों, सेवा नियमों, वित्त नियमों के साथ साथ अन्य विनियमों को अपनाना;
(घ) कोई अन्य कृत्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उसमें निहित किए जाएं ।
(4) संचालन समिति मास में एक बार अधिवेशन ऐसी रीति में करेगी, जो विहित की जाए ।
(5) प्राधिकरण अपने कृत्य मुख्यालय से और अपने ऐसे क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करेगी जो इसके कृत्यिक आवश्यकता के अनुसार स्थापित किए जाएं।
Juvenile Justice Act Section-69 (JJ Act Section-69 in English)
Steering Committee of Authority–
(1) The Authority shall have a Steering Committee with following members:
(a) Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India, who shall be the Chairperson–ex officio;
(b) Joint Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India, dealing with Authority–ex officio;
(c) Joint Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India, dealing with Finance–ex officio;
(d) one State Adoption Resource Agency and two Specialised Adoption Agencies;
(e) one adoptive parent and one adoptee;
(f) one advocate or a professor having at least ten years of experience in family law;
(g) Member-Secretary, who shall also be Chief Executive Officer of the organisation.
(2) Criteria for the selection or nomination of the Members 1[mentioned at clauses (d) to (f) of subsection (1)], their tenure as well as the terms and conditions of their appointment shall be such as may be prescribed.
(3) The Steering Committee shall have the following functions, namely:
(a) to oversee the functioning of Authority and review its working from time to time so that it operates in most effective manner;
(b) to approve the annual budget, annual accounts and audit reports as well as the action plan and annual report of Authority;
(c) to adopt the recruitment rules, service rules, financial rules of Authority as well as the other regulations for the exercise of the administrative and programmatic powers within the organisation, with the prior approval of the Central Government;
(d) any other function that may be vested with it by the Central Government from time to time.
(4) The Steering Committee shall meet once in a month in the manner as may be prescribed.
(5) The Authority shall function from its headquarter and through its regional offices as may be set up as per its functional necessity.
हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 69 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।