किशोर न्याय अधिनियम की धारा 71 | Juvenile Justice Act Section 71

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-71) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 71 के अनुसार प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा जो विहित की जाए, जिसे JJ Act Section-71 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 71 (Juvenile Justice Act Section-71) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 71 JJ Act Section-71 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 71 (JJ Act Section-71 in Hindi)

प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट

( 1 ) प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा जो विहित की जाए।
(2) केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

Juvenile Justice Act Section-71 (JJ Act Section-71 in English)

Annual Report of Authority

(1) The Authority shall submit an annual report to the Central Government in such manner as may be prescribed.
(2) The Central Government shall cause the annual report of Authority to be laid before each House of Parliament.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 71 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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