किशोर न्याय अधिनियम की धारा 83 | Juvenile Justice Act Section 83

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-83) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 83 के अनुसारकोई गैर- राज्यिक स्वयंभू उग्रवादी समूह या दल, जिसकी केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में पहचान की गई है, यदि किसी प्रयोजन के लिए किसी बालक की भर्ती करता है या उसका उपयोग करता है, तो वह कठोर कारावास एवंम् जुर्माने भी से दण्डित किय़ा जायेगा, जिसे JJ Act Section-83 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 83 (Juvenile Justice Act Section-83) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 83 JJ Act Section-83 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) गैर- राज्यिक स्वयंभू उग्रवादी समूह या दल, जिसकी केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में पहचान की गई है, यदि किसी प्रयोजन के लिए किसी बालक की भर्ती करता है या उसका उपयोग करता है, तो वह कठोर कारावास एवंम् जुर्माने भी से दण्डित किय़ा जायेगा।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 83 (JJ Act Section-83 in Hindi)

उग्रवादी समूहों या अन्य वयस्कों द्वारा बालक का उपयोग-

(1) कोई गैर- राज्यिक स्वयंभू उग्रवादी समूह या दल, जिसकी केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में पहचान की गई है, यदि किसी प्रयोजन के लिए किसी बालक की भर्ती करता है या उसका उपयोग करता है, तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और पांच लाख रुपए के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।
(2) को वयस्क या कोई वयस्क समूह, बालकों का व्यष्टिक रूप से या किसी गैंग के रूप में अवैध कार्यकलापों के लिए उपयोग करता है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास का, जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दायी होगा और पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा ।

Juvenile Justice Act Section-83 (JJ Act Section-83 in English)

Use of child by militant groups or other adults-

(1) Any non-State, self-styled militant group or outfit declared as such by the Central Government, if recruits or uses any child for any purpose, shall be liable for rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine of five lakh rupees.
(2) Any adult or an adult group uses children for illegal activities either individually or as a gang shall be liable for rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine of five lakh rupees.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 83 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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