किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-84) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 84 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी बालक का अपहरण एवं व्यपहरण करता है, तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 359 से धारा 369 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित किसी ऐसे बालक या अवयस्क का लागू होंगे जो अठारह वर्ष से कम आयु का है लागू होगा, जिसे JJ Act Section-84 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 84 (Juvenile Justice Act Section-84) का विवरण
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 84 JJ Act Section-84 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) जो कोई व्यक्ति किसी बालक का अपहरण एवं व्यपहरण करता है, तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 359 से धारा 369 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित किसी ऐसे बालक या अवयस्क का लागू होंगे जो अठारह वर्ष से कम आयु का है लागू होगा।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 84 (JJ Act Section-84 in Hindi)
बालक का व्यपहरण और अपहरण-
इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 359 से धारा 369 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित किसी ऐसे बालक या अवयस्क का लागू होंगे जो अठारह वर्ष से कम आयु का है और तदनुसार सभी उपबंधों का अर्थान्वयन किया जाएगा।
Juvenile Justice Act Section-84 (JJ Act Section-84 in English)
Kidnapping and abduction of child-
For the purposes of this Act, the provisions of sections 359 to 369 of the Indian Penal Code (45 of 1860), shall mutatis mutandis apply to a child or a minor who is under the age of eighteen years and all the provisions shall be construed accordingly.
हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 84 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।