किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-91) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 91 के अनुसार यदि जांच के अनुक्रम में किसी प्रक्रम पर समिति या बोर्ड का समाधान हो जाता है कि बालक की हाजिरी जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक नहीं है तो, यथास्थिति, समिति या बोर्ड बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा और उसकी हाजिरी को कथन अभिलिखित करने के प्रयोजन तक सीमित और तत्पश्चात् संबंधित बालक की अनुपस्थिति में भी जांच तब तक जारी रहेगी सिवाय जब तक समिति या बोर्ड द्वारा अन्यथा आदेश न किया जाए, जिसे JJ Act Section-91 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 91 (Juvenile Justice Act Section-91) का विवरण
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 91 JJ Act Section-91 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) यदि जांच के अनुक्रम में किसी प्रक्रम पर समिति या बोर्ड का समाधान हो जाता है कि बालक की हाजिरी जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक नहीं है तो, यथास्थिति, समिति या बोर्ड बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा और उसकी हाजिरी को कथन अभिलिखित करने के प्रयोजन तक सीमित और तत्पश्चात् संबंधित बालक की अनुपस्थिति में भी जांच तब तक जारी रहेगी सिवाय जब तक समिति या बोर्ड द्वारा अन्यथा आदेश न किया जाए।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 91 (JJ Act Section-91 in Hindi)
बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना-
(1) यदि जांच के अनुक्रम में किसी प्रक्रम पर समिति या बोर्ड का समाधान हो जाता है कि बालक की हाजिरी जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक नहीं है तो, यथास्थिति, समिति या बोर्ड बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा और उसकी हाजिरी को कथन अभिलिखित करने के प्रयोजन तक सीमित और तत्पश्चात् संबंधित बालक की अनुपस्थिति में भी जांच तब तक जारी रहेगी सिवाय जब तक समिति या बोर्ड द्वारा अन्यथा आदेश न किया जाए।
(2) जहां बोर्ड या समिति के समक्ष बालक की हाजरी अपेक्षित है, वहां ऐसा बालक स्वयं और बालक के साथ एक अनुरक्षक, यथास्थिति बोर्ड या समिति या जिला बालक संरक्षण एकक द्वारा वास्तविक उपगत व्ययों के अनुसार यात्रा प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।
Juvenile Justice Act Section-91 (JJ Act Section-91 in English)
Dispensing with attendance of child–
(1) If, at any stage during the course of an inquiry, the Committee or the Board is satisfied that the attendance of the child is not essential for the purpose of inquiry, the Committee or the Board, as the case may be, shall dispense with the attendance of a child and limit the same for the purpose of recording the statement and subsequently, the inquiry shall continue even in the absence of the child concerned, unless ordered otherwise by the Committee or the Board.
(2) Where the attendance of a child is required before the Board or the Committee, such child shall be entitled to travel reimbursement for self and one escort accompanying the child as per actual expenditure incurred, by the Board, or the Committee or the District Child Protection Unit, as the case may be.
हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 91 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।