किशोर न्याय अधिनियम की धारा 90 | Juvenile Justice Act Section 90

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-90) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 90 के अनुसार समिति या बोर्ड, जिसके समक्ष बालक, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन लाया जाता है, जब भी वह ऐसा करना ठीक समझे, बालक का वास्तविक भारसाधन रखने वाले माता-पिता या संरक्षक से अपेक्षा कर सकेगा। कि वह उस बालक के बारे में किसी कार्यवाही में उपस्थित हों, जिसे JJ Act Section-90 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 90 (Juvenile Justice Act Section-90) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 90 JJ Act Section-90 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) समिति या बोर्ड, जिसके समक्ष बालक, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन लाया जाता है, जब भी वह ऐसा करना ठीक समझे, बालक का वास्तविक भारसाधन रखने वाले माता-पिता या संरक्षक से अपेक्षा कर सकेगा। कि वह उस बालक के बारे में किसी कार्यवाही में उपस्थित हों।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 90 (JJ Act Section-90 in Hindi)

बालक के माता-पिता या संरक्षक की हाजिरी-

यथास्थिति, समिति या बोर्ड, जिसके समक्ष बालक, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन लाया जाता है, जब भी वह ऐसा करना ठीक समझे, बालक का वास्तविक भारसाधन रखने वाले माता-पिता या संरक्षक से अपेक्षा कर सकेगा। कि वह उस बालक के बारे में किसी कार्यवाही में उपस्थित हों ।

Juvenile Justice Act Section-90 (JJ Act Section-90 in English)

Attendance of parent or guardian of child-

The Committee or the Board, as the case may be, before which a child is brought under any of the provisions of this Act, may, whenever it so thinks fit, require any parent or guardian having the actual charge of the child to be present at any proceeding in respect of that child.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 90 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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