किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-98) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 98 के अनुसार बोर्ड या समिति, किसी बालक को अनुपस्थिति की इजाजत दे सकेगा या विशेष अवसरों जैसे परीक्षा, नातेदारों का विवाह, मित्र या परिजन की मृत्यु या दुर्घटना या माता-पिता के गंभीर रोग या ऐसी प्रकृति की आकस्मिकता पर संप्रेक्षण के अधीन साधारणतया एक बार में सात दिन से अनधिक की अवधि के लिए, जिसके अंतर्गत यात्रा में लगने वाला समय नहीं है, बालक की छुट्टी की अनुज्ञा दे सकेगा, जिसे JJ Act Section-98 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 98 (Juvenile Justice Act Section-98) का विवरण
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 98 JJ Act Section-98 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबीबोर्ड या समिति, किसी बालक को अनुपस्थिति की इजाजत दे सकेगा या विशेष अवसरों जैसे परीक्षा, नातेदारों का विवाह, मित्र या परिजन की मृत्यु या दुर्घटना या माता-पिता के गंभीर रोग या ऐसी प्रकृति की आकस्मिकता पर संप्रेक्षण के अधीन साधारणतया एक बार में सात दिन से अनधिक की अवधि के लिए, जिसके अंतर्गत यात्रा में लगने वाला समय नहीं है, बालक की छुट्टी की अनुज्ञा दे सकेगा।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 98 (JJ Act Section-98 in Hindi)
किसी संस्था में रखे गए बालक को अनुपस्थिति की इजाजत-
(1) यथास्थिति, बोर्ड या समिति, किसी बालक को अनुपस्थिति की इजाजत दे सकेगा या विशेष अवसरों जैसे परीक्षा, नातेदारों का विवाह, मित्र या परिजन की मृत्यु या दुर्घटना या माता-पिता के गंभीर रोग या ऐसी प्रकृति की आकस्मिकता पर संप्रेक्षण के अधीन साधारणतया एक बार में सात दिन से अनधिक की अवधि के लिए, जिसके अंतर्गत यात्रा में लगने वाला समय नहीं है, बालक की छुट्टी की अनुज्ञा दे सकेगा।
(2) उस समय को, जिसके दौरान कोई बालक उस संस्था से, जिसमें उसे रखा गया है, इस धारा के अधीन दी गई अनुज्ञा के अनुसरण में उपस्थित है, उस समय का भाग माना जाएगा जिसके लिए वह बाल गृह या विशेष गृह में रखे जाने का दायी है ।
(3) यदि कोई बालक, छुट्टी की अवधि की समाप्ति पर या अनुज्ञा प्रतिसंहृत किए जाने पर या समपहरण करने पर, यथास्थिति, बालगृह या विशेष गृह में वापस आने से इंकार करता है या आने में असफल रहता है तो बोर्ड या समिति, यदि आवश्यक हो, तो उसे भारसाधन में लाएगी और संबंधित गृह में वापस लाएगी :
परंतु विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक छुट्टी की अवधि की समाप्ति पर या अनुज्ञा प्रतिसंहृत किए जाने पर या समपहरण करने पर विशेष गृह में वापस आने में असफल रहता है तो उस अवधि का, जिसके लिए वह संस्था में रखे जाने का अभी भी दायी है, बोर्ड द्वारा उस अवधि के बराबर अवधि तक, जो ऐसी असफलता के कारण समाप्त हो गई है, विस्तार कर दिया जाएगा।
Juvenile Justice Act Section-98 (JJ Act Section-98 in English)
Leave of absence to a child placed in an institution-
(1) The Committee or the Board, as the case may be, may permit leave of absence to any child, to allow him, on special occasions like examination, marriage of relatives, death of kith or kin or accident or serious illness of parent or any emergency of like nature, under supervision, for a period generally not exceeding seven days in one instance, excluding the time taken in journey.
(2) The time during which a child is absent from an institution where he is placed, in pursuance of such permission granted under this section, shall be deemed to be part of the time for which he is liable to be kept in the Childrens Home or special home.
(3) If a child refuses, or has failed to return to the Childrens Home or special home, as the case may be, on the leave period being exhausted or permission being revoked or forfeited, the Board or Committee may, if necessary, cause him to be taken charge of and to be taken back to the concerned home:
Provided that when a child in conflict with law has failed to return to the special home on the leave period being exhausted or on permission being revoked or forfeited, the time for which he is still liable to be kept in the institution shall be extended by the Board for a period equivalent to the time which lapses due to such failure.
हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 98 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।