नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 126 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 126, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 126 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -126 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन कोई भी व्यक्ति, जो मोटर यान चला रहा है या उसका भारसाधक है, उस यान को किसी सार्वजनिक स्थान में उस दशा के सिवाय खड़ा न रखेगा या खड़ा रखने की अनुज्ञा न देगा, जब ड्राइवर की सीट पर ऐसा व्यक्ति है जो उस यान को चलाने के लिए सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त है अथवा जब उसकी यांत्रिक क्रिया बंद कर दी गई है और ब्रेक लगा दिया गया है या लगा दिए गए हैं या ऐसे अन्य उपाय कर लिए गए हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में वह यान घटनावश चल नहीं सकता।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 126 के अनुसार
खड़े यान-
कोई भी व्यक्ति, जो मोटर यान चला रहा है या उसका भारसाधक है, उस यान को किसी सार्वजनिक स्थान में उस दशा के सिवाय खड़ा न रखेगा या खड़ा रखने की अनुज्ञा न देगा, जब ड्राइवर की सीट पर ऐसा व्यक्ति है जो उस यान को चलाने के लिए सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त है अथवा जब उसकी यांत्रिक क्रिया बंद कर दी गई है और ब्रेक लगा दिया गया है या लगा दिए गए हैं या ऐसे अन्य उपाय कर लिए गए हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में वह यान घटनावश चल नहीं सकता ।
Stationary vehicles-
No person driving or in charge of a motor vehicle shall cause or allow the vehicle to remain stationary in any public place, unless there is in the driver’s seat a person duly licensed to drive the vehicle or unless the mechanism has been stopped and a brake or brakes applied or such other measures taken as to ensure that the vehicle cannot accidentally be put in motion in the absence of the driver.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 126 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।