नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 128, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 128 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -128 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन दो पहिए वाले मोटर साइकिल का डाइवर मोटर साइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा और ऐसा कोई व्यक्ति ड्राइवर की सीट के पीछे उपयुक्त सुरक्षा उपायों से दृढ़ता से लगी हुई समुचित सीट पर बैठा कर ही ले जाया जाएगा, दो पहिया मोटर साइकिलों और उनकी पिछली सवारियों के लिए अन्य सुरक्षा उपाय विहित कर सकेगी।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 128 के अनुसार
ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपाय-
(1) दो पहिए वाले मोटर साइकिल का डाइवर मोटर साइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा और ऐसा कोई व्यक्ति ड्राइवर की सीट के पीछे उपयुक्त सुरक्षा उपायों से दृढ़ता से लगी हुई समुचित सीट पर बैठा कर ही ले जाया जाएगा, अन्यथा नहीं ।
(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) में उल्लिखित सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त, दो पहिया मोटर साइकिलों और उनकी पिछली सवारियों के लिए अन्य सुरक्षा उपाय विहित कर सकेगी।
Safety measures for drivers and pillion riders-
(1) No driver of a two-wheeled motorcycle shall carry more than one person in addition to himself on the motorcycle and no such person shall be carried otherwise than sitting on a proper seat securely fixed to the motorcycle behind the driver’s seat with appropriate safety measures.
(2) In addition to the safety measures mentioned in sub-section (1), the Central Government may, prescribe other safety measures for the drivers of two-wheeled motorcycles and pillion riders thereon.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 128 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।