नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 154 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 154, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 154 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -154 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन धारा 151, धारा 152 और धारा 153 के प्रयोजन के लिए बीमा की किसी पालिसी के अधीन बीमाकृत व्यक्ति के संबंध में “पर-पक्षकारों के दायित्वों” के प्रति निर्देश में उस व्यक्ति की किसी अन्य बीमा की पालिसी के अधीन बीमाकर्ता की हैसियत में कोई दायित्व सम्मिलित नहीं होगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 154 के अनुसार
धारा 151, धारा 152 और धारा 153 के संबंध में व्यावृत्ति-
(1) धारा 151, धारा 152 और धारा 153 के प्रयोजन के लिए बीमा की किसी पालिसी के अधीन बीमाकृत व्यक्ति के संबंध में “पर-पक्षकारों के दायित्वों” के प्रति निर्देश में उस व्यक्ति की किसी अन्य बीमा की पालिसी के अधीन बीमाकर्ता की हैसियत में कोई दायित्व सम्मिलित नहीं होगा।
(2) धारा 151, धारा 152 और धारा 153 के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जो कंपनी पुनर्निर्माण या अन्य कंपनी के साथ केवल समामेलन के प्रयोजन के लिए परिसमाप्त की जाती है।
Saving in respect of sections 151, 152 and 153-
(1) For the purposes of sections 151, 152, and 153, a reference to “liabilities to third parties” in relation to a person insured under any policy of insurance shall not include a reference to any liability of that person in the capacity of the insurer under some other policy of insurance.
(2) The provisions of sections 151, 152 and 153 shall not apply where a company is wound-up voluntarily merely for the purposes of reconstruction or of an amalgamation with another company.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 154 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।