मोटर वाहन अधिनियम की धारा 174 | बीमाकर्ता से धनराशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया के रूप में करना | MV Act, Section- 174 in hindi | Recovery of money from insurer as arrear of land revenue.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 174 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 174, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 174 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -174 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा कोई रकम देय है वहां दावा अधिकरण उस रकम के हकदार व्यक्ति द्वारा उसे आवेदन किए जाने पर उस रकम का प्रमाण-पत्र कलेक्टर को भेज सकेगा तथा कलेक्टर उसे ऐसी रीति से वसूल करने के लिए अग्रसर होगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 174 के अनुसार

बीमाकर्ता से धनराशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया के रूप में करना-

जहां किसी अधिनिर्णय के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा कोई रकम देय है वहां दावा अधिकरण उस रकम के हकदार व्यक्ति द्वारा उसे आवेदन किए जाने पर उस रकम का प्रमाण-पत्र कलेक्टर को भेज सकेगा तथा कलेक्टर उसे ऐसी रीति से वसूल करने के लिए अग्रसर होगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

Recovery of money from insurer as arrear of land revenue-
Where any amount is due from any person under an award, the Claims Tribunal may, on an application made to it by the person entitled to the amount, issue a certificate for the amount to the Collector and the Collector shall proceed to recover the same in the same manner as an arrear of land revenue.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 174 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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